एकलव्य विद्यालय मे श्रम कानून का भी पालन नहीं, श्रम अधिकारी और जिला प्रशासन मुख दर्शक बना
By, बैतूल वार्ता
एकलव्य विद्यालय मे श्रम कानून का भी पालन नहीं, श्रम अधिकारी और जिला प्रशासन मुख दर्शक बना
बैतूल.. आयुक्त जनजाति कार्य विभाग पत्र क्रमांक 242 दिनांक 20 मार्च 23 के परिष्ट के अनुसार आउट सोर्स कर्मचारियों को रखने के निर्देश एकलव्य आदर्श विद्यालयो को जारी किया गया था.प्राचार्य एकलव्य आवासीय विद्यालय शाहपुर के द्वारा आउट सोर्स कर्मचारियों का ठेका आलोक सिंह माँ वैष्णव ट्रेडिंग एजेंसी भोपाल को आर्ट एंड क्राप्ट, स्पेशल एजूकेटर, लाइबेरियन, नर्स, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, सफाई कर्मी
सुरक्षा कर्मी गार्डनर इलेक्ट्रीशियन प्लंबर प्यून का ठेका अनुबंध क्रमांक 511687773076231 दिनांक 21 अप्रैल 2023 को प्राचार्य के द्वारा दिया गया. भोजन व्यवस्था के अंतर्गत ठेका आलोक सिंह माँ वैष्णो ट्रेडिंग एजेंसी भोपाल को
अनुबंध क्रमांक 511687762723873 दिनांक 1जून 2023 को प्राचार्य के द्वारा भोजन व्यवस्था का दिया गया भोजन व्यवस्था अंतर्गत कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी निर्धारित कलेक्टर दर एवम गैर
शैक्षणिक पदो का भुगतान ठेकेदार द्वारा नहीं किया गया इस संबंध में आउटसोर्स कर्मचारी द्वारा
एकलव्य आदर्श विद्यालय शाहपुर को लिखित में शिकायत की गई थी प्राचार्य द्वारा ठेकेदार को पत्र क्रमांक 460 दिनांक 6अक्टूबर 23 से लिखित में स्पष्टीकरण चाहा गया ठेकेदार ने अपने स्पष्टीकरण दिनांक 18 जनवरी 24 का चार माह बाद प्राचार्य को लिखित में दिया ।
प्राचार्य एवं ठेकेदार की मिली भगत से आउटसोर्स कर्मचारी एवं रसोईया को शासन द्वारा निर्धारित दर से कम वेतन का भुगतान किया गया है एवं किया जा रहा है ।जबकि मध्य प्रदेश शासन श्रम विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक 1182 दिनांक 7 अगस्त 2023 से शासकीय विभागों में कार्यरत ठेका एवं आउटसोर्स पर कार्यरत श्रमिकों एवं कर्मचारियों को विभिन्न श्रम अधिनियम के प्रावधानों का लाभ सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी किया गया था निर्देश की कंडिका दो में प्रावधान है कि ठेका एवं आउटसोर्स पर कार्यरत
श्रमिकों कर्मचारियों को ठेका श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1970 भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें अधिनियम 1996 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 वेतन भुगतान अधिनियम 1936 एवं बोनस भुगतान अधिनियम 1965 आदि में वर्णित प्रावधानों का लाभ मिलना कानूनी रूप से अनिवार्य है इन श्रमिकों कर्मचारियों को शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी नियत समय पर वेतन का भुगतान यदि ओवरटाइम किया गया है तो ओवरटाइम का भुगतान बोनस का भुगतान पीएफ राशि तथा ईएसआईसी के अंशदान का भुगतान करते हुए इन योजनाओं का लाभ तथा ग्रेजीविटी साप्ताहिक अवकाश अन्य वैधानिक सुविधा प्राप्त होना आवश्यक हैं का प्रावधान विहित किया गया है उक्त कानून का प्राचार्य एवं ठेकेदार द्वारा खुला उल्लंघन किया जा रहा है एकलव्य शाहपुर के कर्मचारियों द्वारा जनसुनवाई में कलेक्टर बैतूल को शिकायत की गई जिसके तहत जिला श्रम पदाधिकारी बैतूल में पत्र क्रमांक 674 दिनांक 12
फरवरी 24 से आउटसोर्स कर्मचारी को कथन लेने हेतु दिनांक 21 फरवरी 24 को अपने कार्यालय में बुलाया है जबकि एकलव्य आवासीय विद्यालय में लगभग 35 से ज्यादा कर्मचारी आउटसोर्स से
काम कर रहे हैं श्रम पदाधिकारी को वहां खुद पहुंचकर उक्त पीड़ित शोषित कर्मचारियों जब से वे काम कर रहे हैंठेकेदार ने कितना वेतन स्कूल प्रबंधन से लिया तथा ठेकेदार ने कितना कर्मचारियों को कितना कम वेतन भुगतान किया प्रबंधन एवं ठेकेदार दस्तावेजों का परीक्षण कर उक्त कर्मचारियों का कथन दर्ज करना चाहिए श्रम अधिकारी ऐसा ना करके मात्र लीपा पोती में लगे हैं ठेकेदार ने अपने बिल क्रमांक 48 दिनांक 1 अगस्त 23 से ई पी एफ की राशि स्कूल प्रबंधन से 37344 लिया परंतु आउटसोर्स कर्मचारी का ना तो ईपीएफ का खाता खोला ना ही वह राशि ट्रांसफर की प्राचार्य और ठेकेदार ने मिलकर आपस में बाट ली ।