Madhya Pradesh Latest News

चेक बाउंस के मामले में आरोपी को अर्थ दंड के साथ 6 माह का कारावास

By, बैतूल वार्ता

चेक बाउंस के मामले में आरोपी को अर्थ दंड के साथ 6 माह का कारावास

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुलताई के न्यायालय ने सुनाया फैसला
बैतूल। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुलताई के न्यायालय ने राजकुमार विरुद्ध राजेश को धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम के तहत दोषी पाया है। माननीय न्यायालय ने अभियुक्त राजेश को 6 महीने की साधारण कारावास सहित अर्थदंड के साथ दंडित किया है।
यह मामला वर्ष 2023 में हुआ था, जब राजेश ने राजकुमार को एक चेक दिया था, जिसमें फंड नहीं था। चेक के बाउंस हो जाने के बाद, राजकुमार ने कानूनी कदम उठाया। न्यायिक प्रक्रिया के बाद, न्यायिक मजिस्ट्रेट ने राजेश को दंडित किया। मामले की पैरवी कर रहे परिवादी के अधिवक्ता भीमराव उपराले ने बताया कि यह निर्णय चेक बाउंस विवादों के तहत एक महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक कदम है, जो दोषियों को कानूनी दायरों में रखने का प्रयास कर रहा है।
— यह है पूरा मामला —
अधिवक्ता भीमराव उपराले ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि राजेश पवार निवासी मुलताई ने हार्वेस्टिंग मशीन खरीदने के नाम पर राजकुमार कामतकार निवासी खेड़ली बाजार से 9 लाख 99 हजार उधार लिए थे। मशीन नहीं देने पर राजकुमार ने अपने पैसे वापस मांगे तो राजेश पवार ने 95 हजार का चेक दिया था जो सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया शाखा मुलताई ने बाउंस कर दिया। राजकुमार ने अपने अधिवक्ता भीमराव उपराले के माध्यम से एक लीगल नोटिस दिया परंतु राजेश पवार ने चेक की राशि नहीं दी मुलताई न्यायालय में राजकुमार ने परिवाद पेश किया जिसका क्रमांक एनआईए 3/ 2023 है जिसमें न्यायालय ने 27 अप्रैल को फैसला सुनाते हुए आरोपी राजेश पवार को 6 माह का कारावास एवं 95000 का 9 प्रतिशत राशि ब्याज सहित देने का आदेश किया। ब्याज की राशि नहीं देने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जाएगा।

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.