रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र पूरी तरह प्रतिबंधित: कलेक्टर श्री सूर्यवंशी कलेक्टर व एसपी ने की डीजे एवं बैंड संचालकों से चर्चा
By, बैतूल वार्ता
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रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र पूरी तरह प्रतिबंधित: कलेक्टर श्री सूर्यवंशी
कलेक्टर व एसपी ने की डीजे एवं बैंड संचालकों से चर्चा
बैतूल 21 मई 2024
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने कहा कि रात्रि 10 से सुबह 6 बजे तक बैण्ड सहित सभी ध्वनि विस्तारक यंत्र पूरी तरह प्रतिबंधित किए जाते है। उन्होंने कहा कि आचार संहिता के दृष्टिगत सुबह 6 से रात्रि 10 बजे तक बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं किया जाएगा। नियमों का पालन न करने पर नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर श्री सूर्यवंशी एवं पुलिस अधीक्षक श्री निश्चल झारिया जिले के बैण्ड एवं डीजे संचालकों के साथ मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में ध्वनि प्रदूषण पर चर्चा कर रहे थे। पुलिस अधीक्षक श्री झारिया ने संचालकों से कहा कि नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। निर्धारित डेसिबल से अधिक आवाज ध्वनि प्रदूषण की परिधि में आएगा। इस अवसर पर एडीएम श्री राजीव नंदन श्रीवास्तव, एसडीएम श्री राजीव कहार, तहसीलदार श्री जीडी पाठे, उप पुलिस अधीक्षक एवं कोतवाली इंचार्ज श्री देवकरण डेहरिया, यातायात प्रभारी श्री गजेन्द्र केन सहित अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने कहा कि सभी बैण्ड-वाहन पर लगे साउंड सिस्टम की डेसिबल कैपेसिटी सहित बैण्ड का पता एवं मालिक के नाम का उल्लेखित प्रमाण पत्र चस्पा किया जाएगा। जिससे बैण्ड संचालक, अधिक आवाज में बैण्ड बजवाने वालों को वह प्रमाण पत्र दिखा सकेंगे कि जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित साउंड डेसिबल कैपिसिटी से अधिक आवाज में बैण्ड बजाना दण्डनीय अपराध की श्रेणी में होगा। यह प्रमाण पत्र क्षेत्र के एसडीएम द्वारा जारी किया जाएगा।
पुलिस अधीक्षक श्री निश्चल झारिया ने बताया कि ध्वनि विस्तारक यंत्र को औद्योगिक क्षेत्र में दिन में 75 डेसिबल और रात में 70 डेसिबल, बाजार क्षेत्र में 65 डेसिबल दिन में और 55 डेसिबल रात में। इसी प्रकार रेसीडेंसियल क्षेत्र में 55 डेसिबल दिन में और 45 डेसिबल रात में और सायलेंस क्षेत्र में 45 डेसिबल दिन में और 40 डेसिबल से अधिक रात में नहीं बजाया जा सकता। उन्होंने कहा कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों की संख्या सीमित रखें। उन्होंने कोतवाली टीआई श्री देवकरण डेहरिया से क्षेत्रवार बैण्ड संचालकों की सूची बनाए और वीडियो, फोटो एवं ऑडियोग्राफी भी कराए। इसके साथ ही उनकी गाड़ी पर कितने स्पीकर लगे है इसकी सूची भी रखे।
कलेक्टर व एसपी ने की डीजे एवं बैंड संचालकों से चर्चा
बैतूल 21 मई 2024
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने कहा कि रात्रि 10 से सुबह 6 बजे तक बैण्ड सहित सभी ध्वनि विस्तारक यंत्र पूरी तरह प्रतिबंधित किए जाते है। उन्होंने कहा कि आचार संहिता के दृष्टिगत सुबह 6 से रात्रि 10 बजे तक बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं किया जाएगा। नियमों का पालन न करने पर नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर श्री सूर्यवंशी एवं पुलिस अधीक्षक श्री निश्चल झारिया जिले के बैण्ड एवं डीजे संचालकों के साथ मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में ध्वनि प्रदूषण पर चर्चा कर रहे थे। पुलिस अधीक्षक श्री झारिया ने संचालकों से कहा कि नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। निर्धारित डेसिबल से अधिक आवाज ध्वनि प्रदूषण की परिधि में आएगा। इस अवसर पर एडीएम श्री राजीव नंदन श्रीवास्तव, एसडीएम श्री राजीव कहार, तहसीलदार श्री जीडी पाठे, उप पुलिस अधीक्षक एवं कोतवाली इंचार्ज श्री देवकरण डेहरिया, यातायात प्रभारी श्री गजेन्द्र केन सहित अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने कहा कि सभी बैण्ड-वाहन पर लगे साउंड सिस्टम की डेसिबल कैपेसिटी सहित बैण्ड का पता एवं मालिक के नाम का उल्लेखित प्रमाण पत्र चस्पा किया जाएगा। जिससे बैण्ड संचालक, अधिक आवाज में बैण्ड बजवाने वालों को वह प्रमाण पत्र दिखा सकेंगे कि जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित साउंड डेसिबल कैपिसिटी से अधिक आवाज में बैण्ड बजाना दण्डनीय अपराध की श्रेणी में होगा। यह प्रमाण पत्र क्षेत्र के एसडीएम द्वारा जारी किया जाएगा।
पुलिस अधीक्षक श्री निश्चल झारिया ने बताया कि ध्वनि विस्तारक यंत्र को औद्योगिक क्षेत्र में दिन में 75 डेसिबल और रात में 70 डेसिबल, बाजार क्षेत्र में 65 डेसिबल दिन में और 55 डेसिबल रात में। इसी प्रकार रेसीडेंसियल क्षेत्र में 55 डेसिबल दिन में और 45 डेसिबल रात में और सायलेंस क्षेत्र में 45 डेसिबल दिन में और 40 डेसिबल से अधिक रात में नहीं बजाया जा सकता। उन्होंने कहा कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों की संख्या सीमित रखें। उन्होंने कोतवाली टीआई श्री देवकरण डेहरिया से क्षेत्रवार बैण्ड संचालकों की सूची बनाए और वीडियो, फोटो एवं ऑडियोग्राफी भी कराए। इसके साथ ही उनकी गाड़ी पर कितने स्पीकर लगे है इसकी सूची भी रखे।
कलेक्टर व एसपी की दरियादिली
सोमवार की रात 10.30 बजे एक डीजे संचालक द्वारा निर्धारित समय के बाद तेज आवाज में जेएच कॉलेज रोड पर डीजे बजाते हुए पुलिस ने धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज किया था। मंगलवार को इस बैठक में अन्य डीजे संचालकों ने कलेक्टर एवं एसपी से पहली गलती मानते हुए संबंधित डीजे संचालक माफ करने का अनुरोध किया था। उन्होंने दरियादिली दिखाते हुए उसे माफ कर दिया।
सोमवार की रात 10.30 बजे एक डीजे संचालक द्वारा निर्धारित समय के बाद तेज आवाज में जेएच कॉलेज रोड पर डीजे बजाते हुए पुलिस ने धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज किया था। मंगलवार को इस बैठक में अन्य डीजे संचालकों ने कलेक्टर एवं एसपी से पहली गलती मानते हुए संबंधित डीजे संचालक माफ करने का अनुरोध किया था। उन्होंने दरियादिली दिखाते हुए उसे माफ कर दिया।