राजस्व प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण करें
संभागायुक्त श्री तिवारी ने बैठक में राजस्व अधिकारियों को दिए निर्देश
बैतूल 24 अक्टूबर 2024
नर्मदापुरम संभाग के आयुक्त श्री के जी तिवारी ने गुरुवार को बैतूल के कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक में निर्देश दिए कि नामांतरण, सीमांकन, बंटवारे जैसे लंबित राजस्व प्रकरणों का निराकरण लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा में सुनिश्चित किया जाए। समय सीमा से बाहर होने पर लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित अर्थदंड की कार्यवाही की जा सकती है। बैठक में उन्होंने एक-एक तहसीलवार लंबित राजस्व प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की और संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए। इस अवसर पर कलेक्टर श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अक्षत जैन, अपर कलेक्टर श्री राजीव नंदन श्रीवास्तव, संयुक्त कलेक्टर श्री मकसूद अहमद, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती तृप्ति पटेरिया के अलावा सभी एसडीएम, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार भी मौजूद थे
संभागायुक्त श्री तिवारी ने बैठक में कहा कि राजस्व न्यायालयों में लंबित सबसे पुराने मामलों को जल्दी से जल्दी तारीख लगाकर शीघ्रता से निराकृत किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व न्यायालय में कोई भी आवेदन ऑफलाइन ना लिया जाए, बल्कि लोक सेवा गारंटी केंद्र या आरसीएमएस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन को ही मान्य किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रकरणों के निराकरण के बाद उसे ऑनलाइन निराकृत दर्ज भी किया जाए। उन्होंने कहा कि रीडर की आईडी पर या पीठासीन अधिकारी की आईडी पर कोई भी केस लंबित न रहे। उन्होंने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि अपने क्षेत्र की अधीनस्थ राजस्व न्यायालय का नियमित रूप से निरीक्षण करें और राजस्व न्यायालय द्वारा पारित आदेशों में अमल किया गया है कि नहीं यह भी देखें। संभाग आयुक्त श्री तिवारी ने खेड़ी सांवलीगढ़ वृत्त के नायब तहसीलदार न्यायालय में अत्यधिक प्रकरण ऑनलाइन लंबित प्रदर्शित होने पर नाराजगी प्रगट की, और संबंधित नायब तहसीलदार को कार्य प्रणाली में सुधार के लिए सचेत किया।
कमिश्नर श्री तिवारी ने बैठक में निर्देश दिए कि सभी राजस्व न्यायालयों के बाहर लोक सेवा गारंटी अधिनियम द्वारा निर्धारित समय सीमा अंकित कराई जाए, ताकि आवेदन को यह मालूम रहे कि राजस्व विभाग की सेवाओं के लिए क्या समय सीमा निर्धारित है। उन्होंने कलेक्ट्रेट एवं तहसील कार्यालय परिसर में प्रेरणादायक स्लोगन लिखवाने के लिए भी कहा। उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा कि कार्यालय में आने वाले आवेदकों से अच्छा व्यवहार करें। बैठक में कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने बताया कि राजस्व अभिलेखों की दुरुस्ती के मामले में बैतूल जिला 98.77 प्रतिशत उपलब्धि के साथ प्रदेश में प्रथम स्थान पर है।
बैठक में कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने कमिश्नर श्री तिवारी को आश्वस्त किया कि समय सीमा बाहर सभी प्रकरणों में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अनुसार अर्थदंड किए जाने की कार्यवाही की जाएगी।
संभागायुक्त श्री तिवारी ने बैठक में राजस्व अधिकारियों को दिए निर्देश
बैतूल 24 अक्टूबर 2024
नर्मदापुरम संभाग के आयुक्त श्री के जी तिवारी ने गुरुवार को बैतूल के कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक में निर्देश दिए कि नामांतरण, सीमांकन, बंटवारे जैसे लंबित राजस्व प्रकरणों का निराकरण लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा में सुनिश्चित किया जाए। समय सीमा से बाहर होने पर लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित अर्थदंड की कार्यवाही की जा सकती है। बैठक में उन्होंने एक-एक तहसीलवार लंबित राजस्व प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की और संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए। इस अवसर पर कलेक्टर श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अक्षत जैन, अपर कलेक्टर श्री राजीव नंदन श्रीवास्तव, संयुक्त कलेक्टर श्री मकसूद अहमद, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती तृप्ति पटेरिया के अलावा सभी एसडीएम, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार भी मौजूद थे
संभागायुक्त श्री तिवारी ने बैठक में कहा कि राजस्व न्यायालयों में लंबित सबसे पुराने मामलों को जल्दी से जल्दी तारीख लगाकर शीघ्रता से निराकृत किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व न्यायालय में कोई भी आवेदन ऑफलाइन ना लिया जाए, बल्कि लोक सेवा गारंटी केंद्र या आरसीएमएस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन को ही मान्य किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रकरणों के निराकरण के बाद उसे ऑनलाइन निराकृत दर्ज भी किया जाए। उन्होंने कहा कि रीडर की आईडी पर या पीठासीन अधिकारी की आईडी पर कोई भी केस लंबित न रहे। उन्होंने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि अपने क्षेत्र की अधीनस्थ राजस्व न्यायालय का नियमित रूप से निरीक्षण करें और राजस्व न्यायालय द्वारा पारित आदेशों में अमल किया गया है कि नहीं यह भी देखें। संभाग आयुक्त श्री तिवारी ने खेड़ी सांवलीगढ़ वृत्त के नायब तहसीलदार न्यायालय में अत्यधिक प्रकरण ऑनलाइन लंबित प्रदर्शित होने पर नाराजगी प्रगट की, और संबंधित नायब तहसीलदार को कार्य प्रणाली में सुधार के लिए सचेत किया।
कमिश्नर श्री तिवारी ने बैठक में निर्देश दिए कि सभी राजस्व न्यायालयों के बाहर लोक सेवा गारंटी अधिनियम द्वारा निर्धारित समय सीमा अंकित कराई जाए, ताकि आवेदन को यह मालूम रहे कि राजस्व विभाग की सेवाओं के लिए क्या समय सीमा निर्धारित है। उन्होंने कलेक्ट्रेट एवं तहसील कार्यालय परिसर में प्रेरणादायक स्लोगन लिखवाने के लिए भी कहा। उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा कि कार्यालय में आने वाले आवेदकों से अच्छा व्यवहार करें। बैठक में कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने बताया कि राजस्व अभिलेखों की दुरुस्ती के मामले में बैतूल जिला 98.77 प्रतिशत उपलब्धि के साथ प्रदेश में प्रथम स्थान पर है।
बैठक में कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने कमिश्नर श्री तिवारी को आश्वस्त किया कि समय सीमा बाहर सभी प्रकरणों में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अनुसार अर्थदंड किए जाने की कार्यवाही की जाएगी।
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