तहसील,जनपद कार्यालय बैतूल सहित अन्य संबंधित का कार्यालयों का बनेगा सुव्यवस्थित एकीकृत कैंपस, परीक्षा केन्द्रों पर मोबाईल फोन रहेगा प्रतिबंधित
By,वामन पोटे
जनसामान्य की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एकीकृत कैंपस बनाएं : विधायक श्री खंडेलवाल
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तहसील,जनपद कार्यालय बैतूल सहित अन्य संबंधित का कार्यालयों का बनेगा सुव्यवस्थित एकीकृत कैंपस
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विधायकगणों और कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने किया निरीक्षण
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बैतूल 10 फरवरी 2025
जिला मुख्यालय स्थित तहसील और जनपद बैतूल कार्यालय सहित अन्य संबंधित विभागों के कार्यालयों का सुविधाजनक और सुव्यवस्थित एकीकृत कैंपस बनाया जा रहा हैं। उल्लेखनीय है कि विधायक बैतूल श्री हेमंत खंडेलवाल द्वारा जनसामान्य की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कैंपस निर्माण का सुझाव दिया गया था। सोमवार को विधायक श्री हेमंत खंडेलवाल, विधायक श्री चंद्रशेखर देशमुख, विधायक श्री महेंद्र सिंह चौहान ने बैतूल कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी के साथ मौका स्थल का निरीक्षण कर आवश्यक सुझाव और दिशा निर्देश दिए।
विधायक श्री हेमंत खंडेलवाल ने अधिकारियों के साथ परिसर का बारीकी से अवलोकन कर परिसर स्थित अनुपयोगी एवं जर्जर भवनों को डिस्मेंटल कराने की बात कहीं। उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थित कायाकल्प किया जाएं। एकीकृत कैंपस निर्माण कार्य गुणवत्ता पूर्ण रुप से समय पर पूर्ण कराए। निरीक्षण के दौरान एसडीएम श्री राजीव कहार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहें।
हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल की परीक्षाएं 25 फरवरी से
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परीक्षा केन्द्रों पर मोबाईल फोन रहेगा प्रतिबंधित
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बैतूल 10 फरवरी 2025
माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल की परीक्षाएं 25 फरवरी से आयोजित की जा रही है। जिले के सभी परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण एवं निर्विघ्न परीक्षा सम्पन्न कराने, नकल रोकने के लिए तथा मौके पर कानून व्यवस्था संधारण करने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट बैतूल ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। उक्त आदेश 25 फरवरी 2025 से प्रभावशील होकर 25 मार्च 2025 की शाम 5 बजे तक लागू रहेगा।
जारी आदेश के अनुसार बैतूल जिले के समस्त परीक्षा केंद्रों में परीक्षा अवधि के दौरान आमजन 100 मीटर में परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं करेंगे और न ही किसी को प्रवेश कराने का प्रयास करेंगे। यह प्रतिबंध परीक्षार्थियों तथा परीक्षा संचालन में लगे अधिकारियों, कर्मचारियों तथा निरीक्षण दल एवं सुरक्षा कर्मियों पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा परीक्षा केन्द्र की 100 मीटर दूरी में अनावश्यक रूप से 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह बनाकर खड़े नहीं हो सकेंगे। उक्त सीमा में कोई भी अस्त्र, शस्त्र, लाठी, बल्लम, चाकू, विस्फोटक पदार्थ या अन्य धारदार हथियार लेकर नहीं चलेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध भा.ना. सु. सं. के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। उक्त आदेश पुलिस कर्मियों व परीक्षा में संलग्न कर्मचारियों, अधिकारियों पर लागू नहीं होगा।