Court Decision बैतूल। माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बैतूल ने भारतीय स्टैट बैंक बैतूल शाखा में ऋण लेने के लिए बंधक रखी गई जमीन (कृषि भूमि) का बेईमानी पूर्वंक विक्रय करने वाले आरोपी अनिल जैन पिता रामभाउ जैन (45), निवासी विनोबा वार्ड गंज बैतूल को धारा 420 भादवि के अपराध का दोषी पाते हुये 2 वर्ष के कठोर कारावास एवं 2000 रूपए के जुर्माने से दंडित किया। प्रकरण में म.प्र. शासन की ओर से वरिष्ठ ए.डी.पी.ओ. अमित कुमार राय एवं ए.डी.पी.ओ. सौरभ सिंह ठाकुर के द्वारा पैरवी की गई।
ए.डी.पी.ओ. अमित कुमार राय ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी अनिल जैन ने भारतीय स्टैट बैंक मुख्य शाखा सिविल लाईन, बैतूल में उसकी ग्राम मांडवा स्थित कृषि भूमि जिसका क्षेत्रफल 2.426 हेक्टेयर था, को बंधक रख कर वर्ष 2007 ने 65000/- रूपये का के.सी.सी. के माध्यम से ऋण लिया था। बैंक की शर्तो एवं नियमों के अधीन आरोपी उक्त कृषि भूमि का विक्रय नहीं कर सकता था, परंतु आरोपी ने बेईमानी पूर्वंक आशय से अपनी उक्त कृषि भूमि में से 1.639 हेक्टेयर भूमि अन्य व्यक्ति को बिना बंधक मुक्त करायें विक्रय कर बैंक के साथ धोखाधड़ी का अपराध कारित किया।
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Court Decision: बैंक को जानकारी लगने पर भारतीय स्टैट बैंक मुख्य शाखा सिविल लाईन के प्रबंधक डी.के. श्रीवास्तव द्वारा दिनांक 28 मई 2014 को घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना कोतवाली में दर्ज करवाई। विवेचना में पुलिस ने सभी आवश्क दस्तावेंजो का संकलन करने के उपरांत विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। विचारण में अभियोजन ने अपना मामला मौखिक एवं दस्तावेंजी साक्ष्य के आधार पर युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दंडित किया।