केसिया समिति के प्रबंधक सुरेन्द्र मिश्रा एवं कम्प्यूटर आपरेटर निखिलेश बाजपेयी के विरुद्ध एफआइआर दर्ज
By बैतूल वार्ता 9425002492
केसिया समिति के प्रबंधक सुरेन्द्र मिश्रा एवं कम्प्यूटर आपरेटर निखिलेश बाजपेयी के विरुद्ध एफआइआर दर्ज
बैतूल ।। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित बैतूल से संबद्ध शाखा चिचोली की संस्था केसिया के तीन कृषकों द्वारा जनसुनवाई और सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि उनके द्वारा समिति केसिया से जो ऋण लिया गया था, उसे पूरा चुकता करने के बाद भी उन पर ऋण शेष बताया जा रहा है। इस शिकायत की जांच शाखा प्रबंधक चिचोली से करवाई गई, जिसमें संस्था के पूर्व संस्था प्रबंधक सुरेन्द्र मिश्रा एवं संस्था के कम्प्यूटर आपरेटर निखिलेश बाजपेयी के दोषी जाए जाने के कारण बैंक प्रशासक,कलेक्टर द्वारा दिए गए निर्देशानुसार 24 अगस्त 2022 को शाखा प्रबंधक चिचोली द्वारा पुलिस थाना चिचोली में संस्था प्रबंधक सुरेन्द्र मिश्रा एवं कम्प्यूटर आपरेटर निखिलेश बाजपेयी के विरुद्ध एफआइआर दर्ज करवाई गई। संस्था केसिया में और भी अनियमितता होने की संभावना के दृष्टिगत संस्था के रिकार्ड की जांच हेतु बैंक द्वारा जांच दल का गठन किया गया है। सुरेंद्र मिश्रा द्वारा संस्था केसिया का रिकार्ड चार्ज में नहीं दिए जाने के कारण उपायुक्त सहकारिता बैतूल द्वारा मप्र सहकारी सोसाइटिज अधिनियम 1960 की धारा 57 (1)(2) के तहत रिकार्ड जब्ती हेतु सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी चिचोली पूनम सिंह को आदेशित किया गया है।
पंचायत समन्वय अधिकारी निलंबितः
कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस ने सौंपे गए दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही पाए जाने एवं समय-समय पर दिए गए निर्देशों के उल्लंघन के आरोप में भैंसदेही जनपद पंचायत में पदस्थ पंचायत समन्वय अधिकारी प्रभुदास खरे को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। निलंबन अवधि में उक्त कर्मचारी का मुख्यालय जिला पंचायत बैतूल नियत किया गया है।