मेसर्स शीतल बिर्ल्डस एवं डेवलपर्स खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने, ब्लैक लिस्ट करने कलेक्टर ने दिए आदेश
Waman Pote
बैतूल ।। बहुमंजिला कालोनी का निर्माण करने वाले कालोनाइजर द्वारा विकास कार्य के लिए बंधक रखे गए तीन आवास ही बेच दिए। जब इस मामले की शिकायत हुई तो कलेक्टर ने जांच कराई। जांच में पाया गया है कि कालोनाइजर द्वारा धोखाधड़ी करते हुए बंधक रखे गए तीन आवासों को बेच डाला। इस खुलासे के बाद अपर कलेक्टर ने नगर पालिका सीएमओ को कालोनाइजर के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने, उसे ब्लैक लिस्ट करने समेत अन्य वैधानिक कार्रवाई करने के लिए आदेशित किया है। प्रशासनिक जानकारी में बताया गया है कि नगर के विनोबा वार्ड में मेसर्स शीतल बिर्ल्डस एवं डेवलपर्स द्वारा बदनूरढाना की 0.409 हेक्टर भूमि पर बहुमंजिला आवासीय कालोनी के विकास हेतु विकास अनुज्ञा प्राप्त की गई। विकास अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए नियमानुसार नगर पालिका परिषद बैतूल के पास आवास बंधक रखे गए थे। कालोनाइजर ने प्रशासन से छल करते हुए बंधक रखे गए आवासों को ही बेच दिया। इस मामले में कलेक्टर द्वारा जांच कराई गई। जांच के दौरान जिला पंजीयक बैतूल ने पाया कि जो आवास बंधक रखे गए थे उनमें से मुक्त किए गए चार आवास बेचे गए। इसके बाद तीन आवास जो बंधक हैं उन्हें सक्षम प्राधिकारी के बैगर अनुमति के बेच दिया गया। मेसर्स शीतल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, विनोबा वार्ड बैतूल द्वारा 41 आवास बेचे गए हैं जिनमें पांच बैंक में बंधक हैं। नियमों के विरुद्ध बंधक होने के उपरान्त भी तीन आवास बेचे गए। जांच में यह धोखाधड़ी सामने आने के बाद प्रशासन ने कालोनाईजर (फर्म) को कारण बताओ नोटिस जारी किया। कालोनाईजर की ओर से अखलेख शर्मा ने जबाब में स्वीकार किया है कि मुक्त किए गए आवासों के अतिरिक्त तीन आवास बेचे गए हैं। अन्य तीन आवास बंधक करने अथवा एफडीआर नगर पालिका बैतूल के पक्ष में करने के लिए आवेदन भी प्रस्तुत किया गया। मुख्य नगरपालिका परिषद बैतूल ने अपर कलेक्टर को भेजे प्रतिवेदन में स्पष्ट किया कि बंधक रखे गए आवास विक्रय कर दिए गए हैं जो नियमानुसार उचित नहीं है। कालोनाईजर (फर्म) द्वारा शासन उपबंधों में निहित शर्तों का उल्लंघन किया गया है जो नियमों के विरुद्ध होकर दण्डनीय है।
अपर कलेक्टर श्यामेंद्र जायसवाल ने जांच के बाद धोखाधड़ी स्पष्ट होने पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका बैतूल को आदेशित किया है कि कालोनाईजर द्वारा बंधक आवास बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के विक्रय करने के संबंध में समस्त आवश्यक दस्तावेज एवं अन्य प्रमाण के साथ विधि अनुसार बंधक प्लाट को विक्रय करने के संबंध में दोषी कालोनाईजर के विरुद्ध नियमानुसार कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जाए। इसमें परिवाद/पुलिस में एफआईआर आदि करें। विक्रय किए गए प्लाट के बदले में नियमानुसार अन्य प्लाट बंधक रखने /एफडीआर करने की भी कार्यवाही तत्काल की जाए। इसके अतिरिक्त भी नियमानुसार अन्य विधि सम्मत कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें। आदेश में कहा गया है कि इसके अतिरिक्त फर्म व कालोनाईजर को ब्लैक लिस्ट करने के साथ में नियमानुसार अन्य विधि सम्मत कार्यवाही भी की जाए। उल्लेखनीय है कि अवैध कालोनी के मामले में प्रशासन द्वारा बेहद कड़ा रवैया अपनाया जा रहा है। पूर्व में भी बंधक प्लाट बेचने के मामले में कालोनाइजर पर मामला दर्ज किया गया है। वहीं पांच लोगों के खिलाफ अवैध कालोनी बनाकर प्लाट बेचने के मामले भी पुलिस थानों में नगर पालिका के द्वारा एफआईआर दर्ज कराए गए हैं।
अपर कलेक्टर श्यामेन्द्र जायसवाल ने बताया कि शीतल बिल्डर्स द्वारा बंधक आवास नियम विरुद्ध बेचे गए हैं। हमने सीएमओ को संबंधित के विरुद्ध थाने में एफआईआर कराने के अलावा ब्लैक लिस्ट कराने समेत अन्य वैधानिक कार्रवाई के लिए आदेशित किया है।