ड्रीमलैंड सिटी के सात कॉलोनाइजरों के खिलाफ दर्ज हुआ धोखाधड़ी का केस दर्ज
नपा सीएमओ की रिपोर्ट पर पुलिस ने दर्ज किया केस
बैतूल/मुलताई।। मुलताई नगर के बैतूल रोड क्षेत्र में विकसित आवासीय कॉलोनी ड्रीमलैंड सिटी में रहवासियों को मूलभूत सुविधाएं नहीं देने और सरकारी नाले की भूमि को भी प्लाट बतौर बेच देने की अनियमितता करने के प्रकरण में पुलिस ने सात कॉलोनाइजरों के खिलाफ धारा 420 सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया है।
मामला यह है कि 2008 में रामदेव बाबा वारको डेव्हलपर्स
यवतमाल, महाराष्ट्र के द्वारा नगर के बैतूल रोड क्षेत्र में आवासीय कॉलोनी ड्रीमलैंड सिटी विकसित की गई थी। कॉलोनाइजर द्वारा उपभोक्ताओं को प्लाट विक्रय कर दिए गए। लेकिन कॉलोनी में रोड, पानी,नाली,सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जैसी मूलभूत सुविधाए
उपलब्ध नहीं कराई गई। कॉलोनी में प्लाट खरीदने वालों ने मकानो का निर्माण निवास करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन मूलभूत सुविधा नहीं होने से कालोनी के रहवासी परेशान हो रहे हैं। जिसके चलते रहवासियों ने विधायक चंद्रशेखर देशमुख को अपनी समस्या से अवगत कराया था। कॉलोनी वासियों ने श्रीदेशमुख को बताया था कि कॉलोनाइजर द्वारा कॉलोनी में विकास कार्य नहीं किए हैं। सरकारी नाले की जमीन पर प्लाट काटकर बेच दिए हैं। कॉलोनी में स्थित पहाड़ी पर अवैध रूप से मुरम का उत्खनन किया गया है। कालोनी में पेयजल आपूर्ति के लिए बनाई गई टंकी सीपेज हो रही है। कॉलोनाइजर को वर्ष 2008 से विकास कार्य की अनुमति मिली थी और 30 दिसंबर 2011 तक विकास कार्य पूर्ण करना था। लेकिन आज तक विकास कार्य पूर्ण नहीं हुए। कॉलोनी के निवासियों की शिकायत पर विधायक श्रीदेशमुख ने कलेक्टर को पत्र लिखकर कॉलोनाइजर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा था। विधायक के पत्र पर कलक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने अपर कलेक्टर राजीव नंदन श्रीवास्तव के नेतृत्व में परियोजना अधिकारी डूडा ओमपालसिंह भदोरिया,पीएचई विभाग के कार्यपालन यंत्री आरएल सैकवार,पीडब्ल्यूडी विभाग की कार्यपालन यंत्री प्रीति पटेल, सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश विनोद कुमार परस्ते की टीम गठित कर जांच करवाई थी। जांच में कालोनी के रहवासीयो द्वारा शिकायत सही पाई गई। टीम ने जांच प्रतिवेदन कलेक्टर को सौंपा था। कलेक्टर के निर्देश पर रविवार को अपर कलेक्टर राजीवनंदन श्रीवास्तव,सीएमओ आरके इवनाती पुलिस थाने पहुंचे। दस्तावेजों के साथ कॉलोनाइजर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।
सात भागीदारों के खिलाफ दर्ज हुआ केस
सीएमओ आरके इवनाती की रिपोर्ट पर पुलिस ने रविवार को कॉलोनाइजर रामदेव बाबा वारको डेव्हलपर्स यवतमाल महाराष्ट्र के भागीदार संजय पिता रमेशचंद्र बजाज,आनंद पिता रमेशचंद्र मोर,विक्रमसिंह पिता अर्जुनसिह दालवाला,अतुल पिता सुरेशराव मांगुलकर,राजेश पिता रामस्वरूप गुप्ता (भूत) सभी निवासी यवतमाल और हरिकिशन पिता विट्ठलदास चांडक गणेश पिता विट्ठलदास चांडक दोनों निवासी आर्वी,जिला वर्धा महाराष्ट्र के खिलाफ आईपीसी की धारा 420,120 बी के तहत केस दर्ज किया है।