Madhya Pradesh Latest News

आदिवासियों की ज़मीन पर्यटन को दिए जाने के खिलाफ ग्रामीणों ने हाईकोर्ट में लगाई याचिका,दो जून को देना होगा जवाब

Waman Pote

आदिवासियों की ज़मीन पर्यटन को दिए जाने के खिलाफ ग्रामीणों ने हाईकोर्ट में लगाई याचिका,दो जून को देना होगा जवाब

प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास,कलेक्टर बैतूल
डायरेक्टर टूरिज़्म,तहसीलदार शाहपुर को बनाया पार्टी

बैतूल ।पांचवी अनुसूची में शामिल शाहपुर ब्लॉक की धपाड़ा माल पंचायत क्षेत्र के आदिवासियों के हक अधिकार की ज़मीन पर्यटन विभाग को दिए जाने से खफा आदिवासियों ने जबलपुर हाईकोर्ट में रिट  पीटिशन दायर कर प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायत,जिला कलेक्टर , डायरेक्टर टूरिज़्म ओर तहसीलदार शाहपुर को पार्टी बनाया है ।
हाईकोर्ट ने मानसिंग वगैरह की रिट पीटिशन को स्वीकारते हुए प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायत,जिला कलेक्टर , डायरेक्टर टूरिज़्म ओर तहसीलदार शाहपुर को नोटिस जारी करते हुए 2 जून को जवाब मांगा है ।
*यह है पूरा मामला*
ग्राम सभा में पर्यटन विभाग को भूमि नहीं देने पर बनी थी सहमती

शाहपुर विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत धपाड़ामाल ने पर्यटन विभाग द्वारा भूमि आवंटन के संबंध में विशेष ग्राम सभा आयोजित कर सर्वसम्मति से पर्यटन विभाग को भूमि नहीं देने का निर्णय लिया था। ग्राम सभा में पारित प्रस्ताव पंचायत द्वारा कलेक्टर को भी प्रेषित किया गया है।
पारित प्रस्ताव में उल्लेख किया गया है कि विगत 4 मई को ग्राम पंचायत धपाड़ामाल में आयोजित ग्राम सभा में सर्वसम्मति से विचार विमर्श के उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि कलेक्टर न्यायालय बैतूल के प्रकरण क्रमांक 009/ अ 59/ 2021-22 आदेश दिनांक 26.11.2021 के तहत मौजा धपाड़ामाल खसरा नंबर 91 में से रकबा 4.074 पर्यटक विभाग मध्यप्रदेश के आदेश अनुसार आवंटित किया गया है जबकि दिनांक 16 अगस्त 2021 को आयोजित ग्राम सभा में प्रस्ताव लिया गया है कि निस्तार पत्रक में दर्ज निस्तार भूमियों का संरक्षित भूमियों पर्यटक विभाग या अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग में नहीं लिया जा सकता है। न्यायालय द्वारा दिनांक 26.11.2021 को खसरा नंबर 91 में से जो भूमि पर्यटन विभाग को आवंटित की गई है यह ग्राम सभा संकल्प प्रस्ताव के विपरीत है।  ग्राम सभा भारतीय संविधान के अनु. 13 (3) क में प्राप्त विधि का उपयोग करते हुए न्यायालय कलेक्टर जिला बैतूल के आदेश प्रकरण क्रमांक 009/ अ 59/ 2021-22 आदेश दिनांक 26.11.2021 को ग्राम सभा के हितों को देखते हुए शून्य किए जाने का प्रस्ताव ग्राम सभा धपाड़ामाल द्वारा पारित किया गया है।

 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.