Madhya Pradesh Latest News

पंचायत निर्वाचन के लिए 4 रंग के होंगे मतपत्र

Waman Pote

समाचार सरकारी

पंचायत निर्वाचन के लिए 4 रंग के होंगे मतपत्र

पंच पद के लिए सफेद, सरपंच के लिए नीला, जनपद पंचायत सदस्य के लिए पीला और जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी रंग का मतपत्र होगा।
बैतूल, 15 जून 2022
आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग श्री बसंत प्रताप सिंह ने जानकारी दी है कि त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए मतपत्रों के 4 रंग निर्धारित हैं। पंच पद के लिए सफेद, सरपंच के लिए नीला, जनपद पंचायत सदस्य के लिए पीला और जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी रंग का मतपत्र होगा।
गौरतलब है कि पंचायत निर्वाचन-2022 मतपत्र और मतपेटी के द्वारा करवाया जाएगा। पंचायत निर्वाचन 3 चरणों में संपन्न होगा।

सामान्य भविष्य निधि खाता आवंटन और सुधार के लिये आवेदन आमंत्रित
बैतूल, 15 जून 2022
प्रधान महालेखाकार कार्यालय-लेखा एवं हकदारी ग्वालियर ने एक जनवरी 2005 से पूर्व के ऐसे शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों से आवेदन करने का आग्रह किया है, जिनको सामान्य भविष्य निधि खाता क्रमांक आवंटित नहीं किया गया है।
ऐसे अधिकारी-कर्मचारी खाता क्रमांक आवंटित करने और खाते में सुधार संबंधी आवेदन पत्र अपने विभाग से सत्यापित करा कर संपूर्ण विवरण सहित कार्यालय के व्हाट्सएप नंबर 8827409410 पर भेज सकते हैं।
शासकीय अधिकारी-कर्मचारी द्वारा अपने सामान्य भविष्य निधि से संबंधित विवरण कार्यालय की वेबसाइट https://www.smswebservicemadhyapradeshw.cag.gov.in पर लॉगिन रजिस्टर कर प्राप्त किया जा सकता है।

रन फॉर वोट का आयोजन 16 जून को
बैतूल, 15 जून 2022
त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 में मतदाता जागरूकता अभियान अंतर्गत मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से 16 जून 2022 को प्रात: 7 बजे से रन फॉर वोट का आयोजन पुलिस ग्राउंड मुख्य द्वार के सामने से नेहरू पार्क-मैकेनिक चौक-शनि मंदिर रोड गंज से होते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने से होकर पुलिस ग्राउंड मुख्य द्वार तक किया जाएगा।
इस रन फॉर वोट में सभी शासकीय, अर्धशासकीय, अन्य कार्यालय में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी, शासकीय/अर्धशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/हाई स्कूल के विद्यार्थी/खिलाड़ी/अन्य जन सामान्य की सहभागिता की अपील की गई है, ताकि जिले में अधिक से अधिक वोट करने एवं वोट प्रतिशत बढ़ाने का उद्देश्य पूर्ण किया जा सके।

प्राइवेट स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ
अंतिम तिथि 30 जून, प्रवेश के लिए लॉटरी 5 जुलाई 2022 को
कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को ऑनलाइन लॉटरी में प्राथमिकता

बैतूल, 15 जून 2022
शिक्षा का अधिकार कानून में सत्र 2022-23 में प्राइवेट स्कूलों की प्रथम कक्षा में निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 जून से प्रारंभ हो गई है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून है। आर.टी.ई पोर्टल www.educationportal.mp.gov.in/Rte Portal पर ऑनलाइन आवेदन-पत्र का प्रारूप उपलब्ध कराया गया है। पात्रतानुसार निजी विद्यालय में नि:शुल्क प्रवेश के लिए आवेदकों का चयन ऑनलाइन लॉटरी के द्वारा 5 जुलाई को किया जायेगा। इस वर्ष कोविड-19 से माता-पिता/अभिभावक की मृत्यु से अनाथ हुए बच्चों को मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना में ऑनलाइन लॉटरी में प्राथमिकता दी जायेगी। संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र श्री धनराजू एस ने समय-सारिणी जारी करते हुए सभी जि़ला कलेक्टर्स एवं अन्य अधिकारियों को विस्तृत निर्देश दिये हैं, जो आर.टी.ई पोर्टल पर उपलब्ध हैं।
ऑनलाइन प्रक्रिया से फार्म के साथ पात्रता संबंधित कोई भी एक दस्तावेज अपलोड करना होगा। ऑनलाइन आवेदन के बाद आवेदक को दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित संकुल केन्द्र वाले स्कूल में अधिकृत सत्यापनकर्ता अधिकारी से एक जुलाई 22 तक करवाना होगा। आवेदक ने जिस केटेगरी/निवास क्षेत्र के माध्यम से प्रवेश चाहा है, उस कैटेगरी एवं निवास प्रमाण का सत्यापन मूल प्रमाण-पत्र से किया जायेगा। लॉटरी के पूर्व ही दस्तावेज सत्यापन हो जाने से आवेदकों को स्कूल आवंटित होने के बाद दस्तावेजों की त्रुटि या अभाव में, एडमिशन निरस्त होने की समस्या उत्पन्न नहीं होगी।
ऑनलाइन आवेदन करने में कोई समस्या या कठिनाई होने की स्थिति में संबंधित विकासखंड के बीआरसी कार्यालय में भी संपर्क किया जा सकता है। लॉटरी प्रक्रिया के बाद आवंटित सीट की जानकारी आवेदक को उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से प्रदान की जायेगी। ऑनलाइन लॉटरी की सूची आर.टी.ई. पोर्टल पर भी उपलब्ध रहेगी। साथ ही स्कूल आवंटन की जानकारी बीआरसीसी कार्यालय के सूचना पटल पर भी उपलब्ध रहेगी।
किसी आवेदक को आवेदन प्रारूप प्राप्त करने अथवा जमा करने में कोई दिक्कत हो या उन स्कूलों की जानकारी चाहिए हो, जहाँ सीटें खाली हैं, तो आर.टी.ई. पोर्टल, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना कार्यालय अथवा विकासखंड स्रोत केन्द्र कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
नर्सरी, के.जी.-1 और के.जी-2 कक्षाओं में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 3 से 5 वर्ष, कक्षा-1 में प्रवेश के लिये न्यूनतम आयु 5 वर्ष से 7 वर्ष तक निर्धारित की गई है। आवेदक की आयु की गणना 16 जून 2022 की स्थिति में की जायेगी। जन्म प्रमाण-पत्र में अंकित तिथि ही ऑनलाइन आवेदन में दर्ज की जानी आवश्यक होगी।

सत्र 2022-23 में नि:शुल्क प्रवेश के लिए समय-सारणी
——————————————————–

1. पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन एवं त्रुटि सुधार – 15 से 30 जून 2022
2. ऑनलाइन आवेदन के पश्चात पोर्टल से पावती 2 प्रति में डाउनलोड कर मूल दस्तावेजों से निकट के सत्यापन केन्द्र (शासकीय जन शिक्षा केन्द्र) में सत्यापनकर्ता अधिकारियों से सत्यापन कराना- 20 जून से 01 जुलाई 2022 तक
3. रेण्डम पद्धति से ऑनलाईन लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन एवं चयनित आवेदकों को एसएमएस द्वारा सूचना- 05 जुलाई 2022
4. जिस बच्चे को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूल आवंटन हुआ है उसके द्वारा पोर्टल से आवंटन पत्र डाउनलोड कर आवंटित स्कूल में प्रवेश के लिए उपस्थित होकर प्रवेश प्राप्त करना। प्रवेश लेते समय ही संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से एडमीशन रिपोर्टिंग दर्ज करना अनिवार्य है। संबधित अशासकीय स्कूल द्वारा एडमीशन रिपोर्टिंग करने पर पोर्टल द्वारा आवेदक के पंजीकृत मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से पुष्टि करना- 06 जुलाई से 16 जुलाई 2022 तक
5. द्वितीय चरण की लॉटरी के लिए रिक्त सीटों को पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाना – 20 जुलाई 2022
6. द्वितीय चरण के लिए स्कूलों की च्वाइस को अपडेट किया जाना – 20 जुलाई से 25 जुलाई तक
7. द्वितीय चरण से ऑनलाइन लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन – 28 जुलाई
8. जिस बच्चे को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूल आवंटन हुआ है उसके द्वारा पोर्टल से आवंटन पत्र डाउनलोड कर आवंटित स्कूल में प्रवेश के लिए उपस्थित होकर प्रवेश प्राप्त करना। प्रवेश लेते समय ही संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्टिंग दर्ज करना अनिवार्य है। संबधित अशासकीय स्कूल द्वारा एडमिशन रिपोर्टिंग करने पर पोर्टल द्वारा आवेदक के पंजीकृत मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से पुष्टि करना- 28 जुलाई से 05 अगस्त 2022 तक।

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.