Madhya Pradesh Latest News

खुद को आग के हवाले करने वाले युवक की उपचार के दौरान मौत, *बैतूल कोर्ट का फैसला:* छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 3 साल की कैद,

By बैतूल वार्ता

खुद को आग के हवाले करने वाले युवक की उपचार के दौरान मौत,
*बैतूल कोर्ट का फैसला:* छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 3 साल की कैद,

बैतूल। अनन्य विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) बैतूल ने 15 वर्षीय अवयस्क बालिका का व्यपहरण कर उसके साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपित को तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं कुल 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपित किशोरी को स्कूल छोड़ने का कहकर कहीं और ले जा रहा था।

जिला अभियोजन अधिकारी कार्यालय के मीडिया सेल प्रभारी अमित कुमार राय ने बताया कि थाना सारनी क्षेत्र के अंतर्गत आरोपित विकास उर्फ विक्की पिता चिंताहरण दास उम्र 21 वर्ष, निवासी- शक्तिगढ़, थाना चोपना को धारा 363 के अपराध का दोषी पाते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं 2000 रुपये के अर्थदंड, धारा 354 के अपराध का दोषी पाते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं 2000 रुपये के अर्थदंड से एवं धारा 12 सहपठित धारा 11 पाक्सो एक्ट के अपराध का दोषी पाते हुए दो वर्ष के कठोर कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। थाना क्षेत्र की पीड़िता 15 वर्षीय अवयस्क बालिका के द्वारा 15 जुलाई 2018 को अपनी माता एवं भाई के साथ थाना सारनी में लिखित आवेदन प्रस्तुत किया था। उसमें बताया था कि वह कक्षा 11वीं की छात्रा होकर अनुसूचित जाति की सदस्य है। उसके मोहल्ले में आरोपी विक्की दास नाम का लड़का उसकी दीदी के घर आता है, जिसे वह जानती है। 11 जुलाई 2018 को वह स्कूल जा रही थी। रास्ते में उसे बस स्टैंड के आगे आरोपित विक्की दास मिला। वह उससे बोला कि उसके साथ चल तो पीड़िता उसकी गाड़ी पर बैठ गई। फिर आरोपित विक्की उसे ड्रिलिंग कैंप की तरफ ले जाने लगा। इस पर वह गाड़ी से उतर गई और घर आ गई। घर आकर उसने उसकी मम्मी को तथा भोपाल में उसके भाई को फोन से घटना की जानकारी दी। फरियादी (पीड़िता) की रिपोर्ट पर थाना सारनी द्वारा आवश्यक अनुसंधान उपरांत आरोपित के विरूद्ध अभियोग पत्र तैयार कर अनन्य विशेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।विचारण में अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया। प्रकरण में शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी, विशेष लोक अभियोजक एसपी वर्मा एवं अनन्य विशेष लोक अभियोजक ओमप्रकाश सूर्यवंशी के द्वारा पैरवी की गई।

खुद को आग के हवाले करने वाले युवक की उपचार के दौरान मौत
बैतूल। पत्नी के चार साल से मायके में रहने के कारण परेशान होकर खुद के शरीर पर पेट्रोल डालकर आग लगाने वाले चूनाहजूरी निवासी दिनेश सरियाम की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक दिनेश ने दो दिन पहले जंगल में चूहा मार दवा खा ली थी। इसके बाद वह घर आया और बेटी को बताने के बाद पेट्रोल डालकर खुद को आग लगा ली। परिवार के लोगों ने उसे 70 प्रतिशत झुलसी हालत में चिचोली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया। हालत गंभीर होने के कारण उसे जिला अस्पताल बैतूल रेफर किया गया था। उपचार के दौरान बुधवार रात में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपकर विवेचना प्रारंभ कर दी है।

 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.