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भाजपा नेता तपन विश्वास समेत  15 लोगो को सजा:पंचायत सचिव के घर पर किया था हमला, हत्या के प्रयास में पांच साल की कैद

By बैतूल वार्ता 9425002492

भाजपा नेता तपन विश्वास समेत  15 लोगो को सजा:पंचायत सचिव के घर पर किया था हमला, हत्या के प्रयास में पांच साल की कैद

बैतूल।।

बैतूल हत्या के प्रयास की एक मामले में जिला पंचायत के पूर्व सदस्य और कद्दावर भाजपा नेता तपन विश्वास उनके भाई समेत 15 लोगों के खिलाफ बैतूल की अदालत ने सजा सुनाई है। अदालत ने पांच पांच साल की कैद की सजा और जुर्माने से दंडित किया है।

तृतीय जिला न्यायाधीश और अतिरिक्त सेशन जज की अदालत ने आज भाजपा नेता तपन विश्वास, उनके भाई सपन, संजय समेत 15 लोगों को हत्या के प्रयास, बलवा, मारपीट के मामले में पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार अदालत ने इस मामले में धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास के आरोप में सभी 15 आरोपियों को 5 साल का सश्रम कारावास और 2000-2000 के अर्थदंड से दंडित किया है। इसके अलावा धारा 325 में 2 साल की सश्रम कारावास, धारा 452 में 2 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है, जबकि बलवा करने पर छह माह के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने तपन उसके भाई संजय और सपन को आर्म्स एक्ट के तहत 1 साल की सश्रम की सजा सुनाई है।

यह हुई थी घटना
10 अगस्त 2012 को चोपना थाना क्षेत्र के आमडोह गांव में सतरंजन बढ़ई के घर में 25 से 30 लोग हथियार लेकर घुस गए थे। इस दौरान इन लोगों ने सतरंजन बढई, प्रवीर बढ़ई, सपना और रमा पर हमला कर दिया। इस हमले में चारों लोग बुरी तरह घायल हो गए। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने इस मामले में तपन विश्वास, सपन विश्वास और संजय विश्वास तीनों भाइयों के अलावा अन्य 23 लोगों के खिलाफ धारा 307, 25 आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था ।

फरियादी पक्ष की ओर से पीयूष बढ़ई ने बताया कि 2010 में मैं पंचायत सचिव था और उस समय तपन विश्वास जिला पंचायत सदस्य थे। वह लगातार पंचायत में अनैतिक कार्य करवाने के लिए दबाव बनाते थे। उनके अनैतिक कार्य नहीं करने पर वह हमसे और हमारे परिवार से रंजिश रखते थे। इसी को लेकर उन्होंने हमारे परिवार के ऊपर हमला किया था। समय भले ही लग गया, लेकिन हम लोगों को न्याय मिला है। फरियादी पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे अधिवक्ता गुफरान खान ने बताया कि लंबी कानूनी लड़ाई के बाद पीड़ित पक्ष को न्याय मिला है।

इन लोगों को हुई सजा
नारायण विश्वास, माणिक मंडल, खोकन बढई, साधन दास, मनोज माली, खोकन उर्फ बाबू लाल चक्रवर्ती, नेपाल ढाली, कृष्ण पद मंडल, आशीष दत्ता, नीतीश सरकार, वासुदेव चक्रवर्ती, तपन विश्वास, संजय विश्वास, सपन विश्वास, गणेश मजूमदार शामिल है ।

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