एसेंशियल सेवाओं के अंतर्गत सावधानी पूर्वक करें पोस्टल बैलेट का वितरण: कलेक्टर
By, बैतूल वार्ता
लोकसभा निर्वाचन 2024
एसेंशियल सेवाओं के अंतर्गत सावधानी पूर्वक करें पोस्टल बैलेट का वितरण: कलेक्टर
बैतूल, 30 मार्च 2024
लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत दिव्यांग, 85+ एवं एसेंशियल सेवाओं के अंतर्गत वितरित किए जाने वाले पोस्टल बैलेट और ईडीसी प्रमाण पत्र का वितरण सावधानीपूर्वक करें। क्योंकि ये एक प्रमाण पत्र मतदान को आपकी गलती के कारण मतदान से वंचित कर सकता है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सभी एसडीएम और एआरओ, नोडल अधिकारियों एवं राजस्व अधिकारियों के साथ निर्वाचन कार्य से संबद्ध अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ समक्ष में एवं वर्चुअली चर्चा कर रहे थे।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सूर्यवंशी ने कहा कि सभी अधिकारियों को चाहिए कि प्रशिक्षण गंभीरतापूर्वक अटेंड करें। जो आप सीखते है वही आपको व्यवहार में भी लाना है। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप निर्वाचन कर्मी का निष्पादन करें।
12-डी भरना ऐच्छिक है
एसेंशियल सेवाओं के तहत जो अधिकारी, कर्मचारी मतदान दिवस पर अपनी कार्य ड्यूटी पर उपस्थित रहेगे वे अपने मतदान केन्द्र पर वोट डालने नहीं जा सकेगे। उन्हें 12 डी वितरित किया जा सके। यह पोस्टल बैलेट की सुविधा ऐच्छिक है। 12 डी अनिवार्य रूप से भरना है। प्रत्येक जिले में एक-एक पोस्टल वोटिंग सेंटर का निर्माण करना होगा। यह पीवीसी सेंटर निरंतर तीन दिन 21, 22, 23 अप्रैल को क्रियाशील रहेगा। पीवीसी प्रात: 9 बजे से 5 बजे तक क्रियाशील रहेगा। पोस्टल वोटिंग सेंटर पर वोटिंग का कार्य उस लोकसभा क्षेत्र हेतु सामान्य मतदान के लिए नियत तारीख से 3 दिवस पूर्व समाप्त हो जाना चाहिए।
पोस्टल बैलेट अभ्यर्थियों को अवश्य करें सूचित
वोटिंग के संबंध में आयोग के निर्देशों के अनुरूप संबंधितों को सूचना प्रदान की जाए, जिसमें पोस्टल वोटिंग सेंटर का स्थान, मतदान का दिनांक एवं समय अनिवार्य रूप से अंकित किया जाए। अभ्यर्थियों को इस संबंध में अनिवार्य सूचना प्रदान की जाए, ताकि वह आयोग के निर्देशों के अनुरूप पोलिंग एजेंट नियुक्त कर सकें। पोस्टल वोटिंग सेंटर पर प्रथम श्रेणी अधिकारी अथवा द्वितीय श्रेणी अधिकारी की नियुक्ति की जाए, जो फार्म 13-ए पर अनुप्रमाणन के लिए अपने हस्ताक्षर कर सील लगाएंगे। अनुप्रमाणन के लिए संबंधित अधिकारी की सील अवश्य बनवाई जाए।
एसेंशियल सेवाओं के अंतर्गत सावधानी पूर्वक करें पोस्टल बैलेट का वितरण: कलेक्टर
बैतूल, 30 मार्च 2024
लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत दिव्यांग, 85+ एवं एसेंशियल सेवाओं के अंतर्गत वितरित किए जाने वाले पोस्टल बैलेट और ईडीसी प्रमाण पत्र का वितरण सावधानीपूर्वक करें। क्योंकि ये एक प्रमाण पत्र मतदान को आपकी गलती के कारण मतदान से वंचित कर सकता है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सभी एसडीएम और एआरओ, नोडल अधिकारियों एवं राजस्व अधिकारियों के साथ निर्वाचन कार्य से संबद्ध अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ समक्ष में एवं वर्चुअली चर्चा कर रहे थे।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सूर्यवंशी ने कहा कि सभी अधिकारियों को चाहिए कि प्रशिक्षण गंभीरतापूर्वक अटेंड करें। जो आप सीखते है वही आपको व्यवहार में भी लाना है। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप निर्वाचन कर्मी का निष्पादन करें।
12-डी भरना ऐच्छिक है
एसेंशियल सेवाओं के तहत जो अधिकारी, कर्मचारी मतदान दिवस पर अपनी कार्य ड्यूटी पर उपस्थित रहेगे वे अपने मतदान केन्द्र पर वोट डालने नहीं जा सकेगे। उन्हें 12 डी वितरित किया जा सके। यह पोस्टल बैलेट की सुविधा ऐच्छिक है। 12 डी अनिवार्य रूप से भरना है। प्रत्येक जिले में एक-एक पोस्टल वोटिंग सेंटर का निर्माण करना होगा। यह पीवीसी सेंटर निरंतर तीन दिन 21, 22, 23 अप्रैल को क्रियाशील रहेगा। पीवीसी प्रात: 9 बजे से 5 बजे तक क्रियाशील रहेगा। पोस्टल वोटिंग सेंटर पर वोटिंग का कार्य उस लोकसभा क्षेत्र हेतु सामान्य मतदान के लिए नियत तारीख से 3 दिवस पूर्व समाप्त हो जाना चाहिए।
पोस्टल बैलेट अभ्यर्थियों को अवश्य करें सूचित
वोटिंग के संबंध में आयोग के निर्देशों के अनुरूप संबंधितों को सूचना प्रदान की जाए, जिसमें पोस्टल वोटिंग सेंटर का स्थान, मतदान का दिनांक एवं समय अनिवार्य रूप से अंकित किया जाए। अभ्यर्थियों को इस संबंध में अनिवार्य सूचना प्रदान की जाए, ताकि वह आयोग के निर्देशों के अनुरूप पोलिंग एजेंट नियुक्त कर सकें। पोस्टल वोटिंग सेंटर पर प्रथम श्रेणी अधिकारी अथवा द्वितीय श्रेणी अधिकारी की नियुक्ति की जाए, जो फार्म 13-ए पर अनुप्रमाणन के लिए अपने हस्ताक्षर कर सील लगाएंगे। अनुप्रमाणन के लिए संबंधित अधिकारी की सील अवश्य बनवाई जाए।
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