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10 मई को बैतूल के 4 मतदान केन्द्रों पर होगा पुर्न-मतदान: कलेक्टर   बस अग्नि दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हुई थी ईव्हीएम

By, बैतूल वार्ता

10 मई को बैतूल के 4 मतदान केन्द्रों पर होगा पुर्न-मतदान: कलेक्टर
बस अग्नि दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हुई थी ईव्हीएम
बैतूल 08 मई 2024
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने बताया कि बैतूल संसदीय क्षेत्र के मुलताई विधानसभा के अंतर्गत 4 मतदान केन्द्रों राजापुर-275, डूडर रैय्यत-276, कुंदा रैय्यत-279 एवं चिखलीमाल-280 पर 10 मई को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक पुर्न-मतदान किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि 7 मई को हुए मतदान से लौटते समय बस में आग लग से इन केन्द्रों की ईव्हीएम क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण जिला निर्वाचन अधिकारी के प्रतिवेदन पर भारत निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण मतदान के लिए पुर्न-मतदान के निर्देश दिए है।
10 मई पुर्नमतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सूर्यवंशी द्वारा 10 मई 2024 को पुर्नमतदान के दिन मुलताई विधानसभा के 4 मतदान केन्द्रों राजापुर-275, डूडर रैय्यत-276, कुंदा रैय्यत-279 एवं चिखलीमाल-280 में 3 किलोमीटर की परिधि में स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है।
श्रमिकों के लिए की सार्वजनिक अवकाश की अपील
श्रम पदाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार बैतूल संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत मुलताई विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केन्द्रों राजापुर-275, डूडर रैय्यत-276, कुंदा रैय्यत-279 एवं चिखलीमाल-280 में 3 किलोमीटर की परिधि में आने वाले कारखानों में कार्यरत श्रमिक को अपने मत का उपयोग करने के लिए कारखाना प्रबंधकों से सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की अपील की गई है।
निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुक्रम में उपरोक्त मतदान केन्द्रों के ऐसे मतदाता जो मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों में व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं अन्य स्थापनाओं के ऐसे नियोजित कामगार जो उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ राज्य के मतदाता है उन्हें मतदान हेतु नियत पुर्नमतदान के दिन सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाए। इस हेतु कारखाना प्रबंधकों से अधीनस्थ कार्यरत मजदूरों एवं कर्मचारियों को मतदान दिवस पर मतदान करने के लिए सार्वजनिक तथा सामान्य अवकाश प्रदान करने की अपील की गई है।
सवैतनिक अवकाश
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार यह आदेश उन सभी 5 राज्यों के श्रमिकों पर लागू होगा जहां लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन क्षेत्र है। अवकाश मंजूर किए जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उससे कोई कमी नहीं की जाएगी और ऐसे व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यतः किसी ऐसे दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नहीं होगी तो इस बात के होते हुए भी उसको ऐसे दिन के लिए यह मजदूरी संदत की जाएगी जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर न किया जाने की दशा में दी गई हो। यदि कोई नियोजन उसका उल्लंघन करता है तो जुर्माना 500 रूपए तक दंडनीय होगा।
बैतूल संसदीय क्षेत्र के मुलताई विधानसभा के 4 मतदान केन्द्रों राजापुर-275, डूडर रैय्यत-276, कुंदा रैय्यत-279 एवं चिखलीमाल-280 में प्रभावशील रहेगा।

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