बैतूल। चोटी कार्यक्रम में जा रहे 29 वर्षीय युवक को मिलने बुलाकर उसकी हत्या करने वाले पति दुर्गादास पिता सहदेव बडिय़ा (29) एवं उसकी पत्नी रिंकी उर्फ बबली पति दुर्गादास बडिया (25) वर्ष दोनों निवासी ग्राम धामोरी थाना आठनेर को प्रधान सत्र न्यायाधीश बैतूल ने धारा 302/34 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और पांच-पांच हजार रूपए के जुर्माने से दंडित किया है। इसके साथ ही धारा 201/34 के अपराध का दोषी पाते हुए 3-3 वर्ष का कारावास एवं 3000-3000 रूपये जुर्माने से दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी एसपी वर्मा एवं एडीपीओ अमित कुमार राय द्वारा पैरवी की गई। एडीपीओ अभय सिंह ठाकुर एवं सौरभ सिंह ठाकुर द्वारा पैरवी में सहयोग किया गया।
एडीपीओ एवं मीडिया सेल अधिकारी अमित कुमार राय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 17 फरवरी 2019 को मृतक पप्पू सातपुते अपने घर से रमली आमला चोटी के कार्यक्रम में जाने के लिए निकला था। तभी रास्ते में उसे आरोपिया बबली उर्फ रिंकी ने फोन कर उसे मिलने के लिए गढ़ाघाट रोड बैतूल स्थित घर पर बुलाया।
जब मृतक पप्पू आरोपियां बबली के घर गया था। वहां आरोपियां बबली ने अपने पति आरोपी दुर्गादास के साथ मिलकर पप्पू की गमछे से गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद मृतक की लाश को परतवाड़ा रोड स्थित काली मंदिर के पीछे जंगल में ले जाकर डीजल डालकर आग लगा दी। मृतक पप्पू के अपने घर वापस नहीं पहुंचने पर परिजनों ने मृतक के गुम होने की रिपोर्ट थाना कोतवाली में दर्ज कराई थी।
गुम इंसान जांच के दौरान पुलिस द्वारा संदेह होने पर आरोपी दुर्गादास से पूछताछ की गई। जिसमें उसने बताया कि उसकी पत्नी बबली से फोन करवाकर उसने मृतक पप्पू को बैतूल मे गाढ़ाघाट रोड स्थित उसकी पत्नी के कमरे में बुलवा कर पत्नी की मदद से मृतक पप्पू की गमछे से गला घोटकर हत्या कर दी। फिर खेड़ी परतवाड़ा रोड पर काली मंदिर के आगे गहरी खाई में ढकेल कर डीजल डालकर पप्पू की लाश में आग लगा दी।
आरोपी से की गई पूछताछ एवं उसके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर खेड़ी-परतवाड़ा रोड पर काली मंदिर के आगे रोड के बाये ओर खाई से मृतक पप्पू के शव की हड्डियां, खोपड़ी, बाल, जबड़ा, अधजले कपड़ों के टुकड़े आदि जप्त किये गये एवं आरोपी दुर्गादास एवं बबली को गिरफ्तार किया गया। पुलिस थाना कोतवाली में दोनों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई।
अनुसंधान के दौरान रतन पेट्रोल पंप महदगांव बैतूल से 17 फरवरी 2019 की रात्रि का सीसीटीवी फूटेज की रिकार्डिंग जप्त की गई। जिसमें स्पष्ट रूप से आरोपियां बबली पेट्रोल पंप से हाथ में कुप्पी लेकर हुए डीजल लेते हुए दिखाई दे रही थी। आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। विचारण में अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपियों को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया।
डीएनए परीक्षण से मृतक पप्पू की हड्डी होने की पुष्टि हुई
अनुसंधान के दौरान मृतक पप्पू की अधजली हड्डियां एवं मृतक के माता-पिता का ब्लड सेंपल डीएनए परीक्षण के लिए एफएसएल सागर भेजा गया। जिसकी परीक्षण रिपोर्ट सकारात्मक प्राप्त हुई। जिससे यह सिद्ध हुआ कि आरोपी दुर्गादास की निशानदेही पर घटना स्थल से जिन हड्डियों को जप्त किया गया था वह मृतक पप्पू सातपुते की ही थी।