Betul news: बहुचर्चित गैंगरेप के 5 आरोपित दोषमुक्त, न्यायालय में साबित नहीं हो सका अपराध
Betul news: 5 accused of gang rape acquitted, crime could not be proved in court
Highlight: 7 जुलाई 2018 को सोनाघाटी के पास जंगल में ले जाकर गैंगरेप करने का 5 लोगों पर आरोप लगा था। हाईकोर्ट ने आरोपितों की जमानत खारिज कर दी थी। प्रकरण में विशेष सत्र न्यायाधीश (एससी, एसटी) बैतूल ने पुलिस द्वारा लगाए आरोपों को प्रमाणित नहीं माना और सभी को दोषमुक्त कर दिया।
Betul News: बैतूल जिला मुख्यालय से सटे सोनाघाटी के पास जंगल में 7 जुलाई 2018 को आरोपित प्रभुदयाल यादव, सलीम शेख, राकेश भलावी, सचिन शर्मा एवं रज्जू उइके पर गैंगरेप किए जाने की शिकायत पुलिस में की गई थी। शिकायत पर आरोपितों के विरुद्ध आरक्षी गृह कोतवाली बैतूल ने भादसं की धारा 376(डी)धारा 392, 365, 506 एवं एससी, एसटी एक्ट 3(1)(डब्ल्यू)आई, 3(2) 5 ए के तहत अपराध क्रमांक 528/2018 से सामूहिक दुष्कर्म का प्रकरण कायम किया गया था।
सिद्ध नहीं कर पाए आरोप
अभियोजन ने लगाए आरोपों को सिद्ध करने के लिए पीड़िता, विजय राठौर, अतुल उइके, अंकुश उइके, राकेश राठौर, महिला आरक्षक विनीता, आरक्षक मयूर, बल्लू, एएसआई अंजना मालवी, प्रधान आरक्षक बसंत ढोलेकर, डॉ. अंकिता मर्सकोले, प्रधान आरक्षक आकाश सेठिया, आरक्षक हाकम सिंह, मीरा सिरोही, डॉ. मेघा वर्मा, डॉ. एस. कुमार, प्रधान आरक्षक विनायक सिंह, महेश जैन रीडर एसडीएम, नायब तहसीलदार मोनिका विश्वकर्मा, विवेचक एसडीओपी आनंद राय, नायब तहसीलदार ओमप्रकाश चोरमा के कथन करवाए थे।
सत्र प्रकरण 106/2018 में विशेष सत्र न्यायाधीश(एससी, एसटी) बैतूल ने अपने फैसले में पुलिस द्वारा लगाए आरोपों को प्रमाणित नहीं माना। आरोपियों की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत गर्ग, हीरामन सूर्यवंशी, संजय शुक्ला, सादिक खान, पूरन राठौर, सजल गर्ग, राघवेन्द्र रघुवंशी ने की।
हाईकोर्ट से नहीं मिली थी जमानत
हाइकोर्ट तक ने प्रकरण को अत्याधिक गम्भीरता मानते हुए हिरासत में रहे आरोपियों को जमानत नहीं दी थी। इस सामूहिक दुष्कर्म प्रकरण में माननीय न्यायालय ने सभी आरोपियों को दोषमुक्त किया।